आयोग की शक्तियां

आयोग को किसी वाद का विचारण करने में सिविल न्यायालय को प्राप्त सभी शक्तियां प्राप्त है जिनमें विशेषता निम्नलिखित है ।

1.किसी व्यक्ति को बुलाने और उपस्थिति के लिए बाघ्य करने और शपथ पर उसकी परीक्षा करना।

2.किसी दस्तावेज के प्रकटीकरण और पेश किये जाने की अपेक्षा करना।

3.शपथ पत्र पर साक्ष्य प्राप्त करना।

4.किसी न्यायालय या कार्यालय से सार्वजनिक अभिलेख या उसकी प्रति की अपेक्षा करना।

5.साक्षियों और दस्तावेजों के परीक्षण करने के लिए कमीशन जारी करना।

6.किसी अन्य विषय में जो विहित किया जाये।

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